विज्ञापन के अनुसार सोलर पैनल ने नहीं बनायी ज्यादा बिजली, कोर्ट ने कम्पनी पर किया जुर्माना | डीलर ने कहा हम तो सिर्फ विक्रेता हैं 

इंटरनेट मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाली एक सोलर एनर्जी कंपनी द्वारा अपने सोलर पैनलों को लेकर किया गया भारी भरकम दावा हवा हवाई साबित होने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है, साथ ही फोरम की ओर से कंपनी प्रबंधन को फटकार भी लगाई गई है. 
जमाना सोशल मीडिया का है ऐसे में सोशल मीडिया पर जो सोलर कंपनियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं आमतौर पर लोग उनके बारे में काफी जानते हैं और उनके विज्ञापनों से, उनके वीडियो से प्रभावित भी होते हैं.


उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित एक सोलर कंपनी से प्रभावित होकर रोहतक के एक नागरिक ने उस कंपनी का सोलर पैनल लगवाया लेकिन जब कंपनी द्वारा वीडियो में किए गए दावे पर उसका सोलर पैनल खराब नहीं उतरा तो उपभोक्ता ने कंपनी और डीलर पर मुकदमा ठोक दिया. उपभोक्ता फोरम ने कंपनी के विज्ञापन को देखने के बाद कंपनी पर जुर्माना लगा दिया.

आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला

हरियाणा के सेक्टर तीन निवासी उम्मेद सिंह ने इसी वर्ष जनवरी में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में आवेदन कर बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित एक सोलर एनर्जी कंपनी का वीडियो देखा इस वीडियो में दावा किया गया था कि उनकी कंपनी का सोलर पैनल प्रति किलो वाट 6 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है.

जबकि पैनल ने प्रति किलो वाट महज 3.85 यूनिट बिजली का उत्पादन किया. ऐसे में 28 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2022 तक पैनल को 2450 यूनिट बिजली पैदा करनी थी लेकिन उसने 1360 यूनिट कम बिजली पैदा की, ऐसे में साफ है कि विज्ञापन में जो दावा किया गया था वह पूरी तरह गलत था.

उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि चूँकि कंपनी ने अपने विज्ञापन में गलत जानकारी दी है गलत दावा किया है ऐसे में कंपनी की ओर से उसे ₹2,00,000 का मुआवजा दिलवाया जाए.

डीलर ने कहा उसने सिर्फ उत्पाद बचा कोई गारंटी नहीं ली

उपभोक्ता की ओर से सोलर पैनल की निर्माता कंपनी और विक्रेता (डीलर) दोनों के विरुद्ध नोटिस भेजा था हालांकि डीलर ने आयोग को अपने जवाब में कहा कि उसने सिर्फ माल बेचा है किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया ना ही विज्ञापन उसके द्वारा तैयार किया गया है. वह सिर्फ विक्रेता है इसलिए गारंटी वारंटी या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए निर्माता ही जिम्मेदार है वह नहीं.

आयोग ने बुलंदशहर स्थित सोलर कंपनी से मांगा जबाब

डीलर के इस जवाब के बाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से बुलंदशहर स्थित कंपनी के मालिक से जवाब मांगा गया. कंपनी की ओर से कहा गया कि उन्होंने उपभोक्ता को कोई गारंटी नहीं दी है इतना ही नहीं कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता के पास इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि सोलर यूनिट द्वारा कम उत्पादन किया गया. कंपनी ने कहा कि सोलर के द्वारा बिजली का उत्पादन मौसम तापमान पर निर्भर करता है.

कंपनी पर लगाया जुर्माना


दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह कादियान ने फैसला दिया कि कि चूँकि कंपनी के वीडियो में यह दावा किया गया है कि प्रतिदिन उसका सोलर पैनल 6 यूनिट बिजली पैदा करेगा और कंपनी का सोलर पैनल ऐसा करने में नाकाम रहा है, 1 वर्ष के समय में किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब कंपनी के सोलर पैनल से 6 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ हो ऐसे में आयोग की ओर से कंपनी पर ₹40000 का जुर्माना लगाया गया साथ ही ₹5000 हर्जाना व ₹5000 कानूनी खर्च के तौर पर भी जमा करने का आदेश दिया गया.
आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी और समाचारों के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया पर अवश्य जुड़ें.

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